ITR फाइलिंग का आसान तरीका

हर साल टैक्स रीटर्न भरना ज़रूरी है, लेकिन कई लोग देर या गलत जानकारी की वजह से परेशानी में पड़ते हैं। इस लेख में हम आपको इ‑फाइलिंग के सारे जरूरी कदम बताएंगे ताकि आप बिना झंझट अपना ITR जमा कर सकें।

कब करना है ITR फाइलिंग?

आयकर विभाग ने आमतौर पर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी होती है। अगर आप किसी विशेष केस (जैसे एग्रीगेट इनकम > 50 लाख) में हैं तो देर से फाइलिंग के लिये पेनल्टी लग सकती है। इसलिए शुरुआत में ही अपने दस्तावेज़ इकट्ठा करके समय सीमा से पहले सब्मिट करना बेहतर रहता है।

फाइलिंग के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

सही फ़ॉर्म भरने के लिये नीचे दिए गए पेपर्स हाथ में रखें:

  • PAN कार्ड – आपका टैक्स पहचान नंबर.
  • Form 16 या Form 16A – नियोक्ता से मिला वेतन‑कटौती का प्रमाण.
  • बैंक स्टेटमेंट और FD/FD बॉन्ड की डिटेल्स – ब्याज आय दिखाने के लिये.
  • इन्शुरेंस, PPF, ELSS आदि निवेशों के प्रूफ़ (सेक्शन 80C, 80D)।
  • हाउस रेंट एग्रीमेंट और भाड़े की रसीदें – अगर आप HRA का दावा करना चाहते हैं.

इन सब को डिजिटल फ़ॉर्मेट में सहेज लेँ; इ‑फाइलिंग के समय अपलोड करना आसान रहेगा।

ई-फ़ाइल कैसे करें?

1. इन्कम टैक्स पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर जाएँ और अपना यूज़र आईडी/पासवर्ड से लॉगिन करें.
2. "रिटर्न फाइलिंग" सेक्शन चुनें, फिर "आवधि चयन" में अपने वित्तीय वर्ष (उदाहरण: 2023‑24) को सिलेक्ट करें.
3. फ़ॉर्म का प्रकार चुनें – सैलरी पेयर के लिये ITR‑1 (S), बिज़नेस/प्रोफ़ेशनल्स के लिये ITR‑3 या ITR‑4 आदि.
4. स्क्रीन पर दिखने वाले सभी फील्ड भरें: वेतन, अन्य आय, टैक्स डिडक्शन, निवेश, लोन इत्यादि. डेटा टाइप करते समय “ड्रॉप‑डाउन” और “ऑटो‑फ़िल” मदद करेंगे. 5. सभी एंट्रीज़ चेक करने के बाद "वैलिडेट" बटन दबाएँ। अगर कोई एरर आए तो तुरंत ठीक करें; यह चरण फाइलिंग को रद्द नहीं करता, बस सुधार का मौका देता है.
6. वैलिडेशन सफल होने पर "सबमिट" चुनें और “इ‑वेरिफिकेशन” के लिये विकल्प दें – Aadhaar OTP, नेटबैंकिंग या एटीडीसी (ऑडिट ट्रेल) से. 7. एक बार ई‑वेरिफ़ाइड हो जाने पर आपका ITR सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा और पोर्टल से आयकर रसीद डाउनलोड कर सकते हैं.

सेविंग्स के लिए कुछ टिप्स

फ़ॉर्म भरते समय ये छोटे‑छोटे पॉइंट याद रखें:

  • 80C में PPF, ELSS, लाइफ इन्शुरेंस, हाउस लोन प्रिंसिपल आदि को पूरी तरह से क्लेम करें – सालाना 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलती है.
  • हेल्थ इंश्योरेंस (80D) के लिए अपने और परिवार के प्रीमियम का दावा न भूलें.
  • यदि आप होम लोन ले रहे हैं, तो इंटरेस्ट सेक्शन 24(b) में डालें – इससे टैक्स बचत बढ़ती है.
  • सेक्शन 44ADA (प्रोफेशनल्स) और 44AE (ट्रांसपोर्ट) के तहत फ्लैट रेट डिडक्शन का उपयोग कर सकते हैं, अगर आप इनको लागू होते हैं.

इन पॉइंट्स को फ़ॉर्म में सही जगह डालने से आपका टैक्स लायबिलिटी कम होगी और रिफंड जल्दी आएगा।

अंतिम बात

ITR फाइलिंग डरावनी नहीं होनी चाहिए; बस दस्तावेज़ तैयार रखें, पोर्टल पर लॉगिन करें और ऊपर बताए कदमों को फ़ॉलो करें। देर से फाइल करने की पेनल्टी या नोटिस से बचने के लिये जितना जल्दी संभव हो, रिटर्न जमा कर दें। अगर कोई दिक्कत आए तो टैक्स हेल्पलाइन या चार्टर्ड अकाउंटेंट से मदद ले सकते हैं। याद रखें – सही समय पर फ़ाइलिंग आपके वित्तीय स्वास्थ्य को मजबूत बनाती है.

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आज ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि है, इसलिए अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो तुरंत करें। अंतिम तिथि चूकने पर जुर्माना और कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। अब तक 6 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने ITR फाइल कर दिए हैं।

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