आयकर रिटर्न फाइल करना आसान कैसे बनाएं

अगर आपका पहला टैक्स रिटर्न है या पिछले साल की गलती सुधरनी है, तो घबराने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन पोर्टल पर कुछ क्लिक और सही दस्तावेज़ रख कर आप आसानी से अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नीचे हम पूरी प्रक्रिया को आसान शब्दों में बता रहे हैं, ताकि आप बिना किसी झंझट के काम पूरा कर सकें।

आवश्यक दस्तावेज़

फाइलिंग शुरू करने से पहले इन चीज़ों का इकट्ठा होना जरूरी है:

  • पैन कार्ड नंबर और एड़हार लिंक (ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए)।
  • फ़ॉर्म 16 या फ़ॉर्म 16A, अगर आप वेतनभोगी हैं।
  • बैंक स्टेटमेंट, ब्याज प्रमाणपत्र और डिविडेंड इनकम का विवरण।
  • घर लोन की चुकौती प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)।
  • फ़ॉर्म 26AS – यह आपके टैक्स क्रेडिट दिखाता है, इसे आयकर पोर्टल से डाउनलोड कर लें।

इन दस्तावेज़ों को डिजिटल फॉर्म में तैयार रखें; पीडीएफ या इमेज फ़ाइलें सबसे काम आती हैं।

ऑनलाइन फाइल करने के कदम

1. पोर्टल पर रजिस्टर/लॉगिन: आयकर इंडिया की वेबसाइट (www.incometax.gov.in) खोलें, अपना पैन और एड़हार से लॉगिन करें। यदि पहली बार है तो यूज़र आईडी बनानी पड़ेगी, बस मोबाइल नंबर व एड़हार OTP भर दें।

2. सही ITR फ़ॉर्म चुनें: आय के स्रोत के हिसाब से फॉर्म चुनें – वेतनभोगी के लिए ITR‑1 (सहज), व्यवसाय या पेशेवरों के लिए ITR‑4, आदि। पोर्टल पर “फ़ॉर्म चयन” वाला सेक्शन दिखेगा, जहाँ एक क्लिक में सही फ़ॉर्म खुल जाएगा।

3. विवरण भरें: पहले आय का सारांश दें – वेतन, व्यापार, किराया, पूँजी लाभ आदि। फिर कटौतियों और छूटों की जानकारी डालें: सेक्शन 80C (पीएफ, जीवन बीमा), 80D (हेल्थ इन्श्योरेंस) आदि। प्रत्येक फ़ील्ड को ध्यान से भरें; अगर कोई डेटा नहीं है तो “0” या “NA” लिखें ताकि फॉर्म पूरा लगे।

4. टैक्स गणना: पोर्टल अपने आप टोटल टैक्स और बकाया/रिफ़ंड दिखा देगा। यदि रिफ़ंड है, तो बैंक खाता सही भरें – यह रिफ़ंड सीधे खाते में ट्रांसफर हो जाएगा।

5. वेरिफिकेशन: फाइलिंग के बाद दो विकल्प हैं – एड़हार OTP या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC). अधिकांश उपयोगकर्ता एड़हार OTP चुनते हैं, क्योंकि यह तेज़ और मुफ्त है। एक बार OTP दर्ज कर दें और “सबमिट” पर क्लिक करें।

6. रसीद सुरक्षित रखें: फाइलिंग के बाद पोर्टल आपको ITR‑V (वेरिफिकेशन) की पीडीएफ देगा। इसे प्रिंट या डिजिटल रूप में सहेज कर रख दें – भविष्य में जांच के लिए काम आएगा।

इन स्टेप्स को फॉलो करने से आपका रिटर्न बिना किसी दिक्कत के जमा हो जाएगा। अगर पहली बार में कोई गलती रह गई तो “आवश्यक संशोधन” सेक्शन से सुधार कर सकते हैं, या अगली वर्ष की फाइलिंग में सही जानकारी भरें।

एक बात ध्यान रखें – रिटर्न देर से दाखिल करने पर पेनल्टी लग सकती है, इसलिए डेडलाइन (अक्टूबर 31) से पहले सब खत्म कर देना बेहतर रहेगा। समय पर फाइल किया तो न केवल जुर्माना बचता है, बल्कि आप अपने टैक्स प्लानिंग को भी बेहतर बना सकते हैं।

अब जब प्रक्रिया समझ में आ गई है, तो देर किस बात की? अपनी फ़ाइलें इकट्ठा करें, पोर्टल खोलें और आज ही आयकर रिटर्न जमा कर दें। आपका टैक्स सफ़र आसान रहेगा, और आप अपने पैसे को सही जगह रख पाएँगे।

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आज ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि है, इसलिए अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो तुरंत करें। अंतिम तिथि चूकने पर जुर्माना और कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। अब तक 6 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने ITR फाइल कर दिए हैं।

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